हैदराबाद: तेलंगाना की राजधानी के आईटी हब माधापुर इलाके में एक तेज रफ्तार लग्जरी एस्टन मार्टिन कार ने सड़क पार कर रही 26 वर्षीय युवती को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। इस भीषण Hyderabad car accident मामले में पुलिस ने आंध्र प्रदेश से राज्यसभा सांसद और जनसेना पार्टी के नेता लिंगमनेनी रमेश के 21 वर्षीय बेटे Sanjush Lingamaneni के खिलाफ लापरवाही से गाड़ी चलाने का मामला दर्ज किया है।
Hyderabad accident news के अनुसार, घटना के समय कार की रफ्तार काफी अधिक थी। हादसे के बाद सामने आए वीडियो फुटेज और पुलिस की शुरुआती जांच ने इलाके में हड़कंप मचा दिया है।
Madhapur Car Accident: कैसे हुआ हादसा?
यह दर्दनाक हादसा माधापुर स्थित इनऑर्बिट मॉल के सामने दोपहर लगभग 3 बजे हुआ।
- पीड़िताकी पहचान: मूल रूप से ओडिशा की रहने वाली 26 वर्षीय Bharathi Mukhi इनऑर्बिट मॉल के भीतर लाइफस्टाइल स्टोर में सेल्स एग्जीक्यूटिव के पद पर कार्यरत थीं।
- घटनाक्रम:भारती अपनी एक सहकर्मी के साथ दोपहर के समय लंच लेने पास के इलाके में गई थीं। लौटते समय जब वे मॉल के सामने सड़क पार कर रही थीं, तभी तेज गति से आ रही एस्टन मार्टिन कार (रजिस्ट्रेशन नंबर TG-09-G-0666) ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी।
- अस्पतालमें मौत: टक्कर इतनी जोरदार थी कि भारती के सिर में गंभीर चोटें आईं और अत्यधिक खून बहने लगा। उन्हें उसी कार से तुरंत जुबली हिल्स स्थित अपोलो अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
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Lingamaneni Ramesh Son Accident: सांसद के बेटे के खिलाफ दर्ज हुआ केस
Aston Martin crash Hyderabad मामले में माधापुर पुलिस ने लाइफस्टाइल स्टोर के मैनेजर की शिकायत पर 21 वर्षीय संजुश लिंगमनेनी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 106(1) (लापरवाही और उतावलेपन से मौत का कारण बनना) के तहत प्राथमिकी दर्ज की है।
- कौनहैं संजुश लिंगमनेनी? संजुश जनसेना पार्टी के राज्यसभा सांसद लिंगमनेनी रमेश के बेटे हैं। वे अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एट डलास से कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई कर चुके हैं और दो ऊर्जा कंपनियों में निदेशक के तौर पर जुड़े हैं।
- कारका स्वामित्व: पुलिस जांच के अनुसार, दुर्घटना में शामिल एस्टन मार्टिन कार ‘ऑनर प्राइम हाउसिंग एलएलपी’ (Honor Prime Housing LLP) के नाम पर पंजीकृत है।
Rash Driving Case Hyderabad: गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई?
साइबराबाद पुलिस और माधापुर पुलिस अधिकारियों के अनुसार:
- जमानतीधाराएं: पुलिस का कहना है कि बीएनएस की धारा 106(1) जमानती (bailable) धारा है, जिसमें अधिकतम 5 साल तक की सजा का प्रावधान है। सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों (अरणेश कुमार मामले) के तहत 7 साल से कम सजा वाले मामलों में तत्काल गिरफ्तारी के बजाय नोटिस दिया जाता है।
- मेडिकलरिपोर्ट: आरोपी का ब्रेथ एनालाइजर और ड्रग टेस्ट कराया गया, जिसकी शुरुआती रिपोर्ट नेगेटिव आई है। विस्तृत जांच के लिए ब्लड सैंपल फॉरेंसिक लैब (FSL) भेजे गए हैं।
परिवार का रो–रोकर बुरा हाल
मृतका के परिजनों का कहना है कि भारती अपने परिवार की एकमात्र कमाने वाली सदस्य थीं। उनके अचानक निधन से पूरे परिवार पर आर्थिक और भावनात्मक संकट आ गया है। परिजनों ने सरकार और प्रशासन से इस मामले में सख्त कानूनी कार्रवाई और न्याय की गुहार लगाई है।